पारिवारिक लाभ ( parivarik labh)
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उत्तरप्रदेश के उन लोगो को उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक मदद दी जा रही है।जिनके घर के मुखिया अर्थात जो घर में पैसे कमाता था। उसकी किसी भी वजह से मृत्यु यदि हो जाती है।तो एसी स्थिति में उत्तरप्रदेश सरकार उस परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 30000 रुपए देती है।इस योजना को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का कार्य उत्तरप्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग को दिया हुआ है। आज के इस आर्टिकल में हम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे।
राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना ( rastriya parivarik labh)
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य उन गरीब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगो को आर्थिक मदद पहुंचना है।जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु को गई है।पहले इस योजना के अंतर्गत 20000 रुपए दिए जाते थे।लेकिन वर्तमान समय में इस योजना के अंतर्गत उत्तरप्रदेश सरकार 30000 रुपए दे रही है।
यह भी जानिए
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए दस्तावेज
- मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार के जिस मुखिया की मृत्यु हुई है उसके मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा।
- आधार कार्ड जो भी आवेदक राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए आवेदन करता है।
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट सरकारी बैंक
- मोबाइल नंबर
- आवेदन करने बाला परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो।
- यदि आवेदक शहरी हुआ तो उसकी वार्षिक आय 56 हजार रुपए से कम होनी चाहिए
- यदि आवेदक ग्रामीण हुआ तो उसके वार्षिक आय 46 हजार रुपए से कम होना चाहिए।
- मुखिया जिसकी मृत्यु हुई है उसकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी
- मुखिया का परिवार उत्तरप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- मुखिया के अलावा यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है
- आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए
- पारिवारिक योजना के आवेदन में आवेदक सिर्फ अंग्रेजी भाषा से फॉर्म को फिलअप करेगा
- किसी भी सहकारी बैंक का अकाउंट नंबर नही होना चाहिए क्योंकि सहकारी बैंक अकाउंट मान्य नहीं है
- प्रत्येक दस्तावेज तो भी अपलोड होगा उसका साइज 20 kb से अधिक नहीं होना चाहिए
- मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र अस्पताल ,तहसील या फिर नगर पंचायत से जारी हुआ होना चाहिए।
- पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करने किए आपको सबसे पहले अपने crome ब्राउजर में nfbs.upsdc.gov.in सर्च करना होगा
- इसके बाद आप सीधे इस पेज में आ जायेगे
- यहां पर आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन हेतु यहां क्लिक करे) के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद अगला पेज मे पारिवारिक योजना का फॉर्म ओपन हो जायेगा
- उसके बाद इस पेज में आपको आपको आवेदन को भरना है। जैसे की आवेदक का नाम, मुखिया का नाम ,मोबाइल नंबर,बैंक शाखा का नाम, अकाउंट नंबर,आय प्रमाण पत्र संख्या,वार्षिक आय,सहित सारी जानकारी अपलोड करनी होगी
- इसके बाद जो भी दस्तावेज मांगे गए है उन्हे अपलोड कर दे ध्यान रहे दस्तावेज का आकार 20 kb से अधिक नहीं होना चाहिए
- इसके बाद कैप्चा कोड भरे
- उसे बाद आपको एक घोषणा पत्र दिखाई देगा जिसमे लिखा हो की मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है किसी भी त्रुटि के लिए में स्वयं जिम्मेदार हूं।
- Submit पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना आवेदन स्थिति (parivarik labh yojana check status)
- राष्टीय परिवारिक योजना में आवेदन स्थिति जानने के लिए अपने ब्राउज़र में nfbs.upsdc.gov.in सर्च करना होगा
- उसके बाद अगले पेज इस प्रकार दिखाई देगा
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उसके बाद आपको आवेदन पत्र की स्थिति (आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहां क्लिक करे) पर क्लिक कर देना है।
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इसके बाद अगले पेज में आपको राजिस्टेशन नंबर या अकाउंट नंबर डालना है
5.इसके बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है।अब आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति दिखाई देगी
अब आपको में यह बता रहा हु की आप बिना किसी अकाउंट नंबर के तथा राजिस्टेशन नंबर के इस योजना के लाभार्थी की सूची देख सकते हो।और उसमे अपना नाम भी देख सकते हो
- इसके लिए आपको सबसे पहले फिर से वही nfbs.upsdc.gov.in सर्च करना होगा
- इसके बाद अगले पेज में आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हे अनुदान स्वीकृत हो चुका है ) पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आपके सामने यूपी के सारे जिलों की सूची आ जायेगी यहां आपको जिला सिलेक्ट करना है
- इसके बाद आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है।
- इसके बाद आपको अपना जनपद सिलेक्ट करना है।
- इसके बाद आपको अपना पंचायत सिलेक्ट करनी है।
- इसके बाद अपना नाम सिलेक्ट करना है।
इसके बाद आपके सामने पारिवारिक योजना की स्थिति सामने दिखाई देगी।